विवाह समारोह के लिए नई गैस व्यवस्था चमोली समाचार गैस सिलेंडर नियम उत्तराखंड न्यूज
चमोली। वैश्विक संकट के चलते एलपीजी गैस की आपूर्ति में आई कठिनाइयों को देखते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके तहत विवाह समारोहों के लिए एलपीजी गैस के आवंटन की विशेष व्यवस्था लागू की गई है।
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शासनादेश के अनुसार विवाह आयोजनों के लिए कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत एसओपी निर्धारित किया गया है।
इसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे,
जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली में इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
कैसे मिलेगा गैस सिलेंडर
विवाह समारोह के लिए गैस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र आवेदकों को अस्थायी गैस कनेक्शन जारी करने के लिए संस्तुति दी जाएगी।
इसके पश्चात संबंधित एलपीजी वितरक द्वारा गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए विभाग से संपर्क करें।
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